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सम्पूर्ण जिले को 01 फरवरी 2025 से 30 जून 2025 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के आदेश

कार्य पालन यंत्री लोक स्वास्थ यांत्रिकी डिंडोरी की प्रतिवेदन की आधार पर जिले में आल्प होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में पेय जल की समस्या

*संपूर्ण जिले को 01 फरवरी 2025 से 30 जून 2025 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के आदेश जारी*

अमरपुर ब्लॉक से जिला ब्यूरो चीफ सतीष कुमार यादव

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी डिण्डौरी की प्रतिवेदन के आधार पर जिले में अल्प वर्षा होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या उत्पन्न होने की संभावना होने पर अल्प वर्षा को देखते हुये, जिले में पेयजल सुरक्षित रखने की अभिप्राय से मध्यप्रदेश अधिनियम 2002 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग में लाते हुये संपूर्ण जिले को कलेक्टर डिंडोरी ने जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने का आदेश जारी किया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 01 फरवरी 2025 से 30 जून 2025 तक प्रभावशील रहेगा। डिण्डौरी जिले के क्षेत्रांतर्गत समस्त सार्वजनिक जल स्त्रोतों से पानी का उपयोग पेयजल दैनिक उपयोग के निस्तार के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों जैसे सिंचाई एवं निर्माण कार्यों तथा व्यवसायिक गतिविधियों के लिये पानी लेना या विद्युत / डीजल से लिफ्ट करना वर्जित रहेगा। निजी नलकूप एवं हैंडपम्प खनन पर प्रतिबंध रहेगा। नलकूप/हैंडपंप खनन हेतु आवश्यकतानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुशंसानुसार नलकूप / हैंडपंप खनन की अनुमति देंगे।

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